जिला बाल संरक्षण इकाई (महिला एवं बाल विकास विभाग) को 10 मार्च को कोरिया जिले के सोनहत और 11 मार्च को बैकुण्ठपुर में बाल विवाह होने की सूचना मिली थी। इस पर जिला बाल संरक्षण इकाई एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने स्थल पर पहुंचकर विवाह के संबंध में जांच की। जांच में बालिका की उम्र 17 वर्ष पाई गई जो कि बाल विवाह की श्रेणी में आता है। जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम ने समझाइश देकर निर्धारित बालिका की उम्र 18 पूर्ण होने तक विवाह न करने के लिए परिजनों का समझाया। सभी परिवारजनों ने अपनी सहमति जताई व विश्वास दिलाया कि जब तक बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं होगी तब तक विवाह नहीं करेंगे। इस संबंध में माता-पिता व परिवार की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया।
बाल विवाह रोकने गई संयुक्त टीम में परियोजना अधिकारी शषी जायसवाल, पर्यवेक्षक प्रभा लकड़ा, पुष्पा पटेल, जिला बाल संरक्षण इकाई से संजीव कुमार साहू आउटरीच वर्कर, चाईल्ड लाईन टीम, पुलिस ईकाई शामिल थी।

