छत्तीसगढ़ : महतारी वंदन योजना के फार्म 5 फरवरी से भरे जाएंगे, महिलाओं को हर माह मिलेंगे हजार रुपए



त्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी पूरी की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। योजना में  पात्र महिलाओं को 1 मार्च से योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 


योजना के तहत 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष पूर्ण करने वाली महिलाओं को हर माह 1000 रुपए के मान से साल में 12 हजार रुपए दी जाएगी। राशि महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। महतारी वंदन योजना के लिए महिलाओं से 5 से 20 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायतों व बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से किए जा सकते हैं। नगरीय क्षेत्र के आवेदक वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से आवेदन कर सकेंगे।


पात्रता की शर्तें


महतारी वंदन योजना के लिए निर्धारित पात्रता शर्तो में महिला को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष विवाहित महिला की आयु 1 जनवरी 2024 से 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। योजना अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिला भी पात्र होगी। 


ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल व एप


महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन निशुल्क होगा। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए पोर्टल https://mahtarivandan.cgstate.gov.in पर आवेदन करना होगा। इसके अलावा योजना के लिए बने मोबाइल एप पर भी आवेदन जमा किया जा सकता है। योजना के लिए आवेदन 05 फरवरी से लिए जाएंगे। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 होगी। 


यह दस्तावेज जमा करने होंगें


आवेदन करते समय हितग्राहियों को स्वयं का सत्यापित किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटो, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र में से कोई भी एक, स्वयं व पति का आधार कार्ड, स्वयं व पति का पैन कार्ड (यदि हो तो), विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज, वार्ड या ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं या 12वीं की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइंसेस में से कोई एक, बैंक खाते का विवरण व बैंक पासबुक की छायाप्रति, स्व-घोषणा व शपथ पत्र जमा कराना होगा। 


महिलाओं की सुविधा के लिए आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर नोडल विभाग महिला व बाल विकास को बनाया गया है। जिला स्तर पर सभी जिलों के कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। शहरी क्षेत्रों में आयुक्त नगर निगम व मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी होंगे।


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