चिरमिरी/एमसीबी (जितेंद्र मिश्रा)। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अंतिम समय तक इंतजार करना या अधूरी जानकारी के आधार पर रिटर्न दाखिल करना करदाताओं के लिए आर्थिक नुकसान और अनावश्यक परेशानियों का कारण बन सकता है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट नितेश अग्रवाल ने कहा कि रिटर्न दाखिल करने से पहले Form 16, Form 26AS, AIS, TIS, बैंक खातों, ब्याज आय, पूंजीगत लाभ तथा अन्य सभी वित्तीय विवरणों का मिलान अवश्य कर लेना चाहिए। केवल यूट्यूब वीडियो या अधूरी जानकारी के आधार पर ITR दाखिल करना कई बार आयकर विभाग से नोटिस का कारण बन सकता है।
उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर लेट फीस, ब्याज तथा अन्य कानूनी प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, समय पर और सही तरीके से दाखिल किया गया ITR बैंक लोन, वीजा, सरकारी निविदाओं एवं अन्य वित्तीय कार्यों में आय के महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में भी उपयोगी होता है। यदि किसी प्रकार की शंका हो तो योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट या कर विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही रिटर्न दाखिल करें।
उन्होंने सभी करदाताओं से अपील की कि अंतिम समय की भीड़ से बचें, आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें और 31 जुलाई 2026 से पहले अपना आयकर रिटर्न अवश्य दाखिल करें।

